इन्वेस्टर के ट्रेडिंग अकाउंट से अनअथराइज्ड ट्रेडिंग रोकने के लिए सेबी ने लिया सख्त फैसला
इन्वेस्टर के ट्रेडिंग अकाउंट से अनअथराइज्ड ट्रेडिंग रोकने के लिए सेबी ने सख्त फैसला लिया है। सेबी ने कहा है कि आगामी 1 जनवरी से ब्रोकारों को क्लाइंट के हर शेयर खरीदने के हर आर्डर का रिकार्ड रखने को कहा है। इस संबंध में सेबी ने सर्कुलर जारी कर दिया है। सेबी ने कहा है कि अगर क्लाइंट ने फोन पर आर्डर दर्ज कराया है तो ब्रोकर को उस बातचीत का रिकार्ड रखना होगा।
सर्कुलर के मुताबिक ब्रोकर को शेयर ट्रेडिंग के हर तरह का आर्डर का रिकॉर्ड रखना होगा। इसमें अगर फिजिकली आकर क्लाइंट ने आर्डर दिया है तो उससे साइन कराया जाए,टेलीफोन पर आर्डर दिया गया है तो उस बातचीत को रिकार्ड किया जाए और अगर आर्डर ईमेल पर आया है वह घोषित मेल आईडी से ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर क्लाइंट ने इंटरनेट के माध्यम से ट्रेडिंग की है तो उसका लॉग ब्रोकर को रखना होगा। एसएमएस या अगर और किसी कानूनी तरीके से क्लाइंट का सौदा हुआ है तो ब्रोकर को उसका भी रिकॉर्ड रखना होगा।सेबी के अनुसार अगर किसी प्रकार का विवाद सामने आता है तो ब्रोकर को रिकॉर्ड पेश करने की जिम्मेदारी होगी, न कि इन्वेस्टर की। यह नियम 1 जनवरी 2018 से लागू होगा
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